फरियादी के अनुसार घटना दिनांक 12.02.2023 को फरियादी बिलीडोज झाबुआ में बन रहे नव निर्मित भवन में चौकीदारी का काम करता था, साथ में फरियादी की बालिका (उम्र करीबन 16 वर्ष) भी रहती थी। फरियादी घटना दिनांक को रात्री में अपने घर खाना लेने आया था, बालिका नवर्मित भवन पर अकेली थी। फरियादी खाना लेकर वापस आया तो बालिका नव निर्मित मकान पर नही थी। आसपास व रिस्तेदारी में भी पता करने पर बालिका नही मिली।
फरियादी द्वारा घटना की सूचना पुलिस थाना झाबुआ में दी गई, जिस पर थाना झाबुआ पर अपराध क्रमांक 128/2023 धारा 363 IPC दर्ज कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना उनि. सुनीता चौहान द्वारा की गई।
उक्त बालिका के दस्तयाबी उपरांत प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा मे इजाफा करते हुए धारा 376(2N) IPC एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट बढाई गई।
उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए द्वितीया अपर सत्र न्यायाधीश, जिला झाबुआ महोदय श्री सुभाष सुनहरे द्वारा आरोपी राजू पिता फत्ता मेडा उम्र 22 वर्ष निवासी सेमलिया बडा को दोषशिद्ध पाते हुए धारा 376(2N) IPC एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्रीमती मनीषा मुवेल, विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया।