न्यायालय श्रीमान न्यायिक मुख्य मजिस्ट्र्रेट श्री गौरव प्रज्ञानन साहब द्वारा मोबाईल चोरी करने वाले आरोपी राजेष की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया
झाबुआ- मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 25.10.19 को फरियादी जितेन्द्र द्वारा थाना जीआरपी मेघनगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह दिनांक 13.10.19 को शाम 6ः45 बजे अहमदाबाद से भोपाल के लिए ट्र्रेन नं. 11463 सोमनाथ-जबलपुर एक्सप्रेस के कोच नं. एस 7 के बर्थ नं. 37 पर सफर कर रहा था। में अपना मोबाईल अपनी बर्थ पर रख कर बेडषीट से ढककर 9ः15 बजे रात को सो गया था जो दिनांक 14.10.19 के 12ः05 बजे मेघनगर स्टेशन आने के पूर्व आउटर पर नींद खुली तो देखा तो मेरा मोबाईल नही था कोई बदमाश सोते समय मेरा मोबाईल चुरा कर ले गया। मोबाईल ओप्पो ए 5 नीले कलर का होकर जिसकी कीमत 12000 रु. का था। फरियादी की रिपोर्ट पर से जीआरपी थाना मेघनगर द्वारा अनुसंधान के दौरान फरियादी का मोबाईल नं. से साइबर सेल द्वारा ट्रेस करवाए जाने पर राजेष पिता भुरालाल नि. अहमदाबाद के पास होना पाया गया जीआरपी थाना द्वारा आरोपी को दिनांक 10.09.2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर मेघनगर जीआरपी थाना लेकर आई और आरोपी से मोबाईल जब्त किया गया। आज दिनांक 11.09.2020 को आरोपी को जीआरपी थाना मेघनगर द्वारा न्यायालय श्रीमान न्यायिक मुख्य मजिस्ट्र्रेट के न्यायालय में पेष किया गया जहॉ से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत भी निरस्त कर आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ श्री राजेन्द्र पाल अलावा, द्वारा की गई।