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झाबुआ 15 अप्रैल, 2025। मुख्यमंत्री उद्यम कान्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 हेतु आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित हैं। इस योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग-पिछड़ावर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण तथा उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं हो को लाभांवित किये जाने का प्रावधान हैं। योजना अंतर्गत उद्योग हेतु रु.50 हजार से 50 लाख तथा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय हेतु रु.50 हजार से 25 लाख तक का ऋण स्वंय का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राष्ट्रीकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में बैंक ब्याज दर पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा CGTMSE ग्यारंटी फीस शत-प्रतिशत अधिकतम 7 वर्षों तक दी जाएगी।
मुख्यमंत्री उद्यम कांति योजना में लाभ लेने हेतु एम पी ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट https://samast.mponline.gov.in पर आवेदन करें। अनिवार्य दस्तावेज न्यूनतम 8 वीं अकसूची, जाति प्रमाण-पत्र (पिछड़ावर्ग हेतु), मूल निवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड (मोबाईल नंबर लिंक हो), पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आय प्रमाणपत्र (वार्षिक 12 लाख से कम), कोटेशन के साथ ऑनलाईन करें। अधिक जानकारी हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केंन्द्र पी.जी. कॉलेज के सामने झाबुआ में सम्पर्क करें।