झाबुआ 16 अप्रैल, 2025। कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत श्रमिकों के पहचान, सत्यापन विमुक्ति और पुनर्वासन हेतु गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 तथा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) 2016 के प्रावधानों के तहत जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रम निरीक्षक श्री संजय बघेल द्वारा बंधुआ मजदुर एवं बाल श्रमिक से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई। बैठक में सतर्कता समिति के बंधुआ मजदूरो के सम्बन्ध में जिम्मेदारियों से अवगत करा कर बताया कि बंधुआ मजदूरों के बचाने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। बैठक में बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधि. 1986 एवं संशोधन 2016 के प्रावधानों के तहत अवगत कराया गया कि जिले में पिछले वित्तीय वर्ष में 92 निरीक्षण किये जाकर 6 बाल श्रमिको को रेस्क्यू किया गया एवं 05 उल्लंघनकर्ता संस्थानों के विरुद्ध सीजेएम (CJM) न्यायालय मे अभियोजन दायर किया गया है। बैठक में कलेक्टर नेहा मीना ने निर्देशित किया कि पिछले 2 वर्षों में श्रमिकों के अधिकारों सम्बन्धी समस्याओं के प्रकरणों का संकलन कर भविष्य की कार्ययोजना हेतु प्रस्ताव बना कर जिला प्रशासन के माध्यम से विभाग को भेजा जाए जिससे इस प्रकार के प्रकरणों से सम्बन्धी हेल्पलाइन नम्बर एवं मजदूरों की सुरक्षा हेतु कोई पहल की जा सकी। इसी के साथ कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक थाना स्तर पर मजदूरों की सूची एवं कॉन्ट्रेक्टर्स की सूची का संकलन किये जाने हेतु एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिये। बाल श्रमिकों की रोकथाम हेतु कलेक्टर ने नियमित रूप से निरीक्षण करने एवं सभी व्यावसायिक संस्थानो में बाल श्रम निषेध सम्बन्धी एडवाइजरी चस्पा होना अनिवार्यतः सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेंद्रसिंह चौहान, अतिरिक पुलिस अधीक्षक श्री पी.एल कुर्वे, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री राधुसिंह बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर एस बामनिया एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।