झाबुआ

प्राथमिक विद्यालय गडवाडा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने पर प्राथमिक शिक्षक को किया निलंबित*

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           झाबुआ 16 अप्रैल, 2025। 15 अप्रैल 2025 को कलेक्टर नेहा मीना के द्वारा प्राथमिक विद्यालय गडवाडा, संकुल केन्द्र शा. कन्या उ.मा.वि.झाबुआ जिला झाबुआ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षक श्रीमती अनिता बामनिया, शाला से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाई गई है।
            कलेक्टर के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती निशा मेहरा ने प्राथमिक शिक्षक श्रीमती अनिता बामनिया, प्राथमिक विद्यालय गडवाडा, संकुल केन्द्र शा.कन्या उ.मा.वि.झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा शाला से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने एवं शासकीय कार्य में लापरवाही व उदासीनता बरतने के फलस्वरूप इन्हें उक्त कृत्य हेतु म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के प्रावधानों के तहत् प्राथमिक शिक्षक श्रीमती अनिता बामनिया, प्राथमिक विद्यालय गडवाडा, संकुल केन्द्र शा. कन्या उ.मा.वि.झाबुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
            निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्रीमती अनिता बामनिया का मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय वि.ख. रामा जिला झाबुआ नियत किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें मूल-भूत नियम 53 के अधीन विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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