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झाबुआ 17 अप्रैल, 2025। संभागायुक्त इंदौर श्री दीपक सिंह द्वारा कलेक्टर नेहा मीना के प्रतिवेदन अनुसार जनपद पंचायत रामा का वित्तीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में विसंगति पाये जाने पर गठित तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लगभग 1.92 करोड़ की वित्तीय अनियमितता बरती जाने , विभिन्न योजनाओं/मदों की व्यय राशि की केशबुक में इन्द्राज नहीं होने , शासकीय योजनाओं की धनराशि कार्यालय के कर्मचारी एवं अन्य के बैंक खाते में जमा किये जाने एवं शासकीय राशि का दुरूपयोग करने एवं अन्य अनियमितताओं के कारण तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामा श्री वीरेन्द्र सिंह रावत वर्तमान मे सीईओ जनपद पंचायत राणापुर जिला झाबुआ को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर जिला झाबुआ नियत किया गया । श्री रावत को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।