न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नदीम खान ने दोनों अभियुक्तों का जमानत आवेदन निरस्त कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।
झाबुआ- मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 06/09/20 को समय 10:00 बजे फरियादी मुस्ताक अहमद खान अपने घर के बाहर मुस्लिम गली थांदला में बैठा था तभी दो व्यक्ति ताला चाबी बनाने वाले घर के सामने से निकले ।फरियादी ने उन्हें घर पर बुलाकर दो पुराने ताले की चाबी बनवाई उसके बाद घर के अंदर रखी गोदरेज की अलमारी का लाक खराब होने से लाक ठीक करने के लिए कहा इसके बाद फरियादी पानी पीने के लिए घर के अंदर चला गया जब पानी पीकर वापस आया तो दोनों व्यक्ति बोले लाक खराब हो गया है गिरमिट से ही खुलेगा। हम गिरमिट लेकर आते हैं इसके बाद दोनों व्यक्ति चिकलीगर फरियादी के घर से चले गए ।कुछ समय तक इंतजार करने के बाद जब दोनों व्यक्ति चिकलीगर नहीं आए तो फरियादी ने थांदला के कय्यूम खान को बुलाकर अलमारी का लॉक खुलवाया।लॉक खोलने के बाद देखा की अलमारी के अंदर रखे पुश्तैनी रकमे सोने का एक हार, एक चैन, कान के इयररिंग एवं चांदी की पायजेब तथा 11100 रुपए चुरा कर दोनों व्यक्ति ले गए। इसके बाद फरियादी ने वीडियो फुटेज में देखा कि दोनों चिकलीगर जो ताला चाबी बनवाने के लिए घर में आए थे यह वही व्यक्ति थे जो घर से सामान चुरा कर ले गए थे । फरियादी की सूचना पर थाना थांदला की पुलिस द्वारा दोनों व्यक्ति चिकलीगर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 369/20 धारा 380 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना थांदला में दर्ज की गई । पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी गंज द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी लड़का जमानत आवेदन निरस्त कर न्यायिक निरोध स्वीकार कर दोनों अभियुक्तों को जिला जेल झाबुआ भेजा गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।