झाबुआ —- जिले में निजी स्कूल संचालक द्वारा मप्र.शिक्षा बोर्ड के नियमों को ताक में रखकर ,निजी स्कूल द्वारा समयावधि पश्चात बच्चों का रिजल्ट घोषित किया गया । विशेष रूप से रिजल्ट को लेकर समय पर अप्रूवल नहीं लिया गया और न हीं प्रवेश उत्सव को लेकर सही जानकारी उपलब्ध कराई गई । निजी स्कूल की मनमानी को लेकर जब खबर का प्रकाशन हुआ, तब शिक्षा विभाग द्वारा कैथोलिक मिशन हायर सेकंडरी स्कूल को नोटिस जारी किया और स्पष्टीकरण मांगा गया ।
शहर के मध्य संचालित निजी स्कूल कैथोलिक मिशन हायर सेकंडरी स्कूल संचालक की मनमानी को लेकर जब ख़बर का प्रकाशन हुआ तो शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल संचालक को नोटिस देकर पांच बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया । जिसमें रिजल्ट घोषित करने को लेकर संकुल केंद्र से अप्रुवल की जानकारी, पूरक परीक्षा आयोजन को लेकर जानकारी, प्रवेश उत्सव को लेकर जानकारी, आदि पांच बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया । नियमानुसार मप्र शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को संकुल से 25-27 मार्च तक रिजल्ट घोषित हेतु अप्रूवल लेना पड़ता है । लेकिन इस निजी स्कूल संचालक द्वारा इस दिनांक तक कोई अप्रूवल लिया ही नहीं गया है और संभवतः खबर लगने के बाद 3 अप्रैल को परीक्षा फल कक्षा नौवीं से ग्यारहवीं का अनुमोदन कराया गया । रिजल्ट घोषणा को लेकर कक्षा पहली से कक्षा सातवीं तक आज दिनांक तक संकुल केंद्र से अप्रुवल नहीं लिया गया । साथ ही संभवतः कक्षा पहली से सातवीं तक बोर्ड को छोड़कर , 31 मार्च तक रिजल्ट घोषित किया जाना चाहिए था । लेकिन इस निजी स्कूल संचालक ने इस नियम का भी उल्लघंन करते हुए कक्षा पहली से कक्षा 11 तक बोर्ड को छोड़कर रिजल्ट की घोषणा संभवतः 5 अप्रैल को किया । वही मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक प्रवेश उत्सव मनाया जाना चाहिए था । लेकिन इस निजी स्कूल संचालक ने इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया । और दीक्षांत समारोह को लेकर जानकारी प्रदान की गई और फोटोग्राफ दिए गए । इस प्रकार इस निजी स्कूल द्वारा मप्र शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया । जब इस संबंध में संकुल केंद्र प्रभारी से रिजल्ट अप्रुवल को लेकर जानकारी चाही गई, तो संकुल प्रभारी का कहना था कि कैथोलिक मिशन हाई स्कूल ने कक्षा पहली से सातवीं तक बोर्ड को छोड़कर रिजल्ट घोषणा हेतु आज दिनांक तक कोई अप्रुवल नहीं लिया गया । जब पुनः पुछा गया, नियमों की अनदेखी को लेकर कोई कार्रवाई की जावेगी, तो कहना था कि नोटिस जारी किया जाएगा, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर, स्कूल मान्यता रद्द करने को लेकर कलेक्टर कार्यालय प्रतिवेदन भेजा जाएगा । जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी चाही गई, तो उनका कहना था कि नियमों की अवहेलना पर शासन द्वारा प्रदत्त नियमों के तहत कारवाई की जावेगी ।
कैथोलिक मिशन हायर सेकंडरी स्कूल द्वारा कक्षा पहली से सातवीं तक बोर्ड को छोड़कर रिजल्ट घोषणा हेतु कोई अप्रुवल नहीं लिया गया । नियमानुसार कारवाई की जावेगी ।
सीमा त्रिवेदी, संकुल केंद्र प्रभारी, झाबुआ ।
नियमों की अवहेलना पाए जाने पर निजी स्कूल कैथोलिक मिशन हायर सेकंडरी पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । एम.एस बामनिया , जिला शिक्षा अधिकारी, झाबुआ ।