दिनाकं 29.4.2025 को कस्बा रानापुर के नई काँलोनी वार्ड न.01 राणापुर पर साहिद खान पिता परवाना खान उम्र 33 साल निवासी ग्राम वार्ड न.1 नई काँलोनी राणापुर ने अपने मकान में प्रदेश के बाहर के रहने वाले व्यक्तियों 1)उस्मान पिता इमाम जाति मुस्लमान उम्र 30 साल निवासी बोलापडा गंगोह खालसा सहारनपुर उतरप्रदेश,2) मोमिन पिता नफीस जाति मुस्लमान उम्र 29 साल निवासी खान्दरवाली शामली उतरप्रदेश ,3.मुस्तकीम पिता इदरीनश जाति मुस्लमान उम्र 28 साल निवासी जोगीपुरा हमजगढ उतरप्रदेश 4. मोहद मुस्तफा पिता मोहद इदरीश जाति मुस्लमान उम्र 32 साल निवासी सहारनपुर उतरप्रदेश ,5. मोहम्मद अफजल पिता इनाम जाति मुस्लमान उम्र 30 साल निवासी खान्दरवाली शामली उतरप्रदेश को अपने मकान मे किराये से रख रखा था मकान मालिक साहिद खान से उक्त किरायेदारों मकान किरायें देने के सम्बंधं में थाने पर सुचना देना नहीं बताया गया।। जो कि श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के द्वारा पारित आदेश का स्पष्ट उलघंन किया जाना पाया गया । जो अपराध धारा 223 बीएनएस के तहत दण्डनीय पाया जाने से अपराध क्रमांक 152/2025 पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया।
आरोपी का नामः- साहिद खान पिता परवाना खान उम्र 33 साल निवासी ग्राम वार्ड न.1 नई काँलोनी राणापुर उक्त सराहनीय कार्यः- थाना राणापुर प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश रावत , उप निरीक्षक राहुल भिडें, सउनि शैलेन्द्रसिंह , प्रधान आरक्षक 88 तारा डुडवे,व आरक्षक 607 दिनेश, का महत्वपुर्ण योगदान रहा ।