माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार,विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ और बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) झाबुआ बाल विवाह का अक्षय तृतीया (आखातीज) के अवसर पर मॉनिटरिंग (निगरानी) की गई
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ श्रीमती विधि सक्सेना के मार्गदर्शन में विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ और बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) झाबुआ द्वारा झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत अक्षय तृतीया (आखातीज) के अवसर पर मॉनिटरिंग (निगरानी) की गई और विवाह स्थलों पर पहुँच कर वर वधु को शुभकामनाएं दी गई और साथ ही गांव व समाज के लोगों को अपनी लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम आयु में नहीं करवाने और उन्हें कम से कम 12वीं तक पढ़ाई करवाने हेतु समझाइश दी गई। इस अवसर पर सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ (न्यायिक मजिस्ट्रेट) श्री शिव कुमार डावर, जिला विधिक सेवा ऑफ़िसर श्री जयदेव माणिक, बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) झाबुआ की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति चौहान, सदस्यगण श्री चंचल भंडारी, श्रीमती बेला कटलाना, श्रीमती सपना भट्ट, (NGO) सामाजिक कार्यकर्ता श्री जिम्मी निर्मल एवं महिला बाल विकास विभाग का महत्वपूर्ण व सराहनीय योगदान रहा।