झाबुआ

पुलिस थाना कोतवाली झाबुआ के द्वारा अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश आरोपी गिरफ्तार

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– दिनांक 19.04.2025 को सूचनाकर्ता हरशत पिता चेनसिह बारिया उम्र 18 वर्ष निवासी धरमपुरी द्वारा उसके भाई अरविन्द की बबुल के पेड़ पर बेल्ट से गले में फांसी लगाकर लटके होने एवं मृत्यु होने संबंधी सूचना दी, जिस पर थाना झाबुआ पर मर्ग क्रमांक 65/2025 धारा 194 बीएनएसएस का पंजीयन कर जांच में लिया गया।
   
       मृतक पक्ष के द्वारा मृतक अरविंद बारिया की मृत्यु के संबधं में उसकी हत्या होने की आंशका व्यक्त किये जाने पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पद्मविलोचन शुक्ल के द्वारा उक्त प्रकरण की जाँच गंभीरता पुर्वक किये जाने के निर्देश दिये गये। जिसके पालन में एस.डी.ओ.पी झाबुआ रुपरेखा यादव के मार्गदर्शन मे निरीक्षक थाना प्रभारी आर.सी भास्करे के द्वारा अपनी टीम के साथ लगातार पुछताछ शुरु की गई।

दिनांक 18.04.2025 को आरोपी दिलीप की बहन रीना की शादी थी। उस शादी में मृतक अरविंद भी गया था, जिसके रीना से प्रेम संबंध थे व बातचीत करता था। शादी वाले दिन भी अरविंद अपने जीजा की बहन रीना से बातचीत कर रहा था तो दिलीप व कलसिंह ने उसे देख लिया इसी कारण से दिलीप व कलसिंह ने रात्री में अरविंद को नाले तरफ ले गये और उसका गला दबाकर मारकर फांसी पर लटका दिया ।

चश्मदीद साक्षी आरोपी दिलीप की पत्नी रविना जो मृतक अरविंद की बहन है उसने घटना देखी है। जाँच से अपराध धारा 103(1), 238(क), 3(5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर आरोपी दिलीप पिता कलसिंह डामोर, कलसिंह पिता मानसिंह डामोर निवासीगण बामन सेमलिया को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे जिला जेल झाबुआ दाखिल किया गया ।

उक्त सराहनीय कार्य में निरी.आर.सी. भास्करे थाना प्रभारी झाबुआ, उप निरी अश्फाक खान, सउनि प्रवीण पाल, प्र.आर.135 योगेश तोमर आर.516 चन्द्रभान, आर.493 गणेश का उल्लेखनीय योगदान रहा है।

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