झाबुआ, 20 मई 2025। मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 अंतर्गत सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक-पिछड़ावर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियॉ जिनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण तथा उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं हो, आवेदन कर सकते हैं। योजना अंतर्गत उद्योग हेतु रू.50 हजार से 50 लाख तथा सेवा एवं व्यवसाय हेतु रू.50 हजार से 25 लाख तक का ऋण स्वंय का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में बैंक ब्याज दर पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा CGTMSE ग्यारंटी फीस शत-प्रतिशत अधिकतम 7 वर्षो तक दी जाएगी। योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु एम पी ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट https://samast.mponline.gov.in पर आवेदन करें। अनिवार्य दस्तावेज न्यूनतम 8 वीं उत्तीर्ण, मूल निवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड (मोबाईल नंबर लिंक हो), पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आय प्रमाणपत्र (वार्षिक 12 लाख से कम), कोटेशन के साथ ऑन लाईन करें। अधिक जानकारी हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केंन्द्र, पी.जी.कॉलेज के सामने झाबुआ में सम्पर्क करें।