म.प्र.लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण ना करने पर अर्थदंड अधिरोपित किया झाबुआ, 20 मई 2025। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन 181 पोर्टल पर दर्ज लंबित शिकायतों की समीक्षा कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत लंबित प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ संतुष्टिपूर्वक बंद कराए और प्रयास करे कि सीएम हेल्पलाइन में जिले की रैंक में सुधार किया जा सके। जिन अधिकारियों की रैंकिंग कम हैं उन्हें प्रगति लाने के निर्देश दिए। नॉन अटेंडेंट शिकायतों वाले अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की गई। शिकायतों को समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्वक निराकृत किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा मध्यशप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओ के आवदेनो को निर्धारित समय-सीमा में निराकरण ना करने पर जिले में पदस्थ विभिन्ने विभागो के पदाभिहीत अधिकारियो पर अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। कुल 10 पदाभिहीत अधिकारियों प्रत्येक पर 500/- रुपये का इस प्रकार कुल 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित कर सख्त चेतावनी दी गई कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के आवेदनो को निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित करे, समय सीमा में निराकरण ना करने पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री भास्कर गाचले, डिप्टी कलेक्टर अवंधती प्रधान एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे।