झाबुआ

नाबालिका के अपहरणकर्ता एवं बलात्कारी को नही मिली जमानत

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झाबुआ- जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि माह जून 2020 में नाबालिका झाबुआ बाजार करने गई थी तो वह बाजार जाकर वह वापिस अपने घर नही आई पता चला कि नाबालिका दिन के करीबन 3 बजे कालापीपल रोड़ पर चल कर आ रही थी तभी सह अभियुक्त नेतु और तीतरिया मोटर साईकिल लेकर आए और नाबालिका को मोटर साईकिल पर बैठाकर चले गए। नाबालिका के परिवार वालो ने अभियुक्तगणों के घर वालो को बोला कि हमारी लड़की को हमें वापिस सौप दो परंतु नाबालिका को वापिस नही दिया तो पीडि़ता के परिवार वालों ने थाना कोतवाली रिपोर्ट दर्ज करवाई तथा दिनांक 14.09.2020 को नाबालिका को दस्तायब किया जाकर पीडि़ता के कथन धारा 164 दप्रस के तहत न्यायालय में करवाए गये जिसमें नाबालिका पीडि़ता ने अपने कथन में बताया कि अभियुक्त अमरसिंह के द्वारा ही उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया।

पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आरोपी अमरसिंह को दिनांक 14.09.2020 को गिरफ्तार कर धारा 363, 366, 376;2द्धछए भादवि एवं धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया गया था तथा न्यायालय के आदेश से तभी से आरोपी जेल में बंद है दिनांक 21.09.2020 को आरोपी का जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें शासन की ओर से श्री एस.एस. खिंची, विषेष लोक अभियोजक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत कर जमानत का विरोध किया गया, जिससे संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष, श्री सुनील मालवीय साहब के द्वारा आरोपी अमरसिंह की जमानत निरस्त कर दी गई।

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