झाबुआ, 12 जून 2025। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री आर एस बघेल के मार्गदर्शन में 11 जून 2025 को आजीविका भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना एवं समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012, जेन्डर, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित विषयों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 06 ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति झाबुआ श्रीमती प्रीति चौहान के द्वारा बाल कल्याण समिति के अधिकार एवं दायित्व पर प्रकाश डाला और श्रीमती अलका तिवारी द्वारा कार्य योजना बना कर इसकी मॉनिटरिंग की योजना भी बनाई गई। वहीं युनिसेफ के सलाहकार श्री अमरजीत द्वारा पॉक्सों एक्ट की जानकारी दी गई। प्रशिक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग दिपीका गावशिंदे द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बच्चों के प्रति अपने दायित्व समझायें। प्रशिक्षक ज्योत्सना मालवीया द्वारा बाल अधिकार पर चर्चा की गई। प्रशिक्षक श्री चंदन भाबर द्वारा किशोरावस्था में बच्चों की आवश्यकताएं एवं चिन्ताएं पर समझ बनाई। स्वास्थ्य विभाग से श्री राजाराम खन्ना द्वारा प्रशिक्षण की सीख का जमीनी स्तर पर उपयोग करने के निर्देश दिये गये। विभिन्न रोचक एक्ट के माध्यम से राज्य समन्वयक ज्योति नन्दा द्वारा जेंडर की समझ स्थापित की गई। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन जिमी निर्मल द्वारा किया गया। इस दौरान सहायक संचालक श्रीमती वर्षा चौहान, परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रियंका बुनकर, संरक्षण अधिकारी श्री पंकज बघेल एवं प्रशासक श्रीमती लीला परमार उपस्थित रहे।