*धार 14 जून, 2025।* लोक सेवा केन्द्र का संचालन शासन द्वारा जारी आर.एफ.पी. में विहित प्रावधानों एवं सचिव ई गवर्नेंस सोसाइटी के साथ निष्पादित निबंध की शर्त व नियम के अधीन किया जाना है। कलेक्टर एवं सचिव जिला ई-गवर्नेस सोसायटी श्री प्रियंक मिश्रा द्वारा फर्म बद्री सेल्स ग्वालियर द्वारा संचालन कार्य में रूची नहीं लेने पर 14 हजार 845 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। साथ ही बद्री सेल्स संचालक लोक सेवा केन्द्र धार को पुनः सचेत किया गया है कि लोक सेवा केन्द्र संचालन अनुबंध की शर्तों एवं आर.एफ.पी. के विहित प्रावधानों के अधीन कर उक्त पुनरावृत्ति न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
ज्ञात हो कि जिला प्रबंधक, लोक सेवा प्रबंधन, जिला धार के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार लोक सेवा केन्द्र धार के संचालन में अव्यवस्थाएं परिलक्षित होने से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संचालक लोक सेवा केन्द्र को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त होने पश्चात नियमानुसार संचालन करने हेतु चेतावनी पत्र जारी कर सचेत किया गया था। पूर्व में भी लोक सेवा केन्द्र धार के संचालन में अनियमितता पाए जाने के कारण सूचना पत्र एवं चेतावनी पत्र जारी कर सचेत किया गया था, किंतु उसके पश्चात भी केन्द्र संचालन में अनियमितता पाया जाना संचालक (लो.से.के.) की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि संचालक लोक सेवा केन्द्र धार बद्री सेल्स द्वारा संचालन कार्य में रूची नहीं ली जा रही है तथा वरिष्ठ के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है।
अतः RFP एवं अनुबंध अनुसार केन्द्र संचालित नहीं करने के कारण कलेक्टर एवं सचिव जिला ई गवर्नेस सोसायटी द्वारा RFP के Annexure VI के बिन्दु क्रमांक 5 (B) (L) अनुसार प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बद्री सेल्स, संचालक, लोक सेवा केन्द्र धार पर माह दिसम्बर 2024 की व्ही.जी.एफ. राशि रूपये 14 हजार 845 रू. का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उपरोक्तानुसार अधिरोपित अर्थदण्ड राशि का कटौत्रा राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा संचालक, लोक सेवा केन्द्र धार के माह दिसम्बर 2024 की व्ही.जी.एफ. राशि में से किया जाएगा।