रतलाम 17 जून 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश बाथम ने जिले के विभिन्न विकासखण्डों के ग्रामीण क्षेत्रां में स्थापित पेयजल स्त्रोतों को निरंतर क्रियाशील रखे जाने के लिए विकासखण्ड आलोट, जावरा, पिपलोदा, रतलाम, सैलाना एवं बाजना में आगामी आदेश 15 जुलाई 2025 तक अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986, संशोधित अधिनियम 2002 एवं 2022 के तहत जल स्त्रोत जैसे नदी, बांध, नहर, जलधारा, झरना, झील, सोता (स्प्रिंग), जलाशय, बंधान(एनिकट) या कुओं से सिंचाई औद्योगिक उपयोग एवं अन्य प्रयोजन के लिए किन्ही भी साधनां द्वारा जल लेना एवं नलकूप/बोरवेल खनन प्रतिबंध किया गया था।
वर्तमान में हो रही वर्षा के साथ ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बाथम द्वारा विकासखण्ड आलोट, जावरा, पिपलोदा, रतलाम, सैलाना एवं बाजना में जारी प्रतिबंध आदेश को आगामी आदेश तक शिथिल कर दिया गया है।