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झाबुआ, 16 जुलाई 2025। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत लोक सेवा केन्द्र मेघनगर जिला झाबुआ के संचालन हेतु निविदा के माध्यम से आराध्या ग्रुप (प्रो. सतिश अग्निहोत्री) का चयन किया जाकर अनुबंधानुसार लोक सेवा केन्द्र संचालन हेतु अधिकृत किया गया था। लोक सेवा केन्द्र के संचालन के परिपेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर के पत्र अनुसार जाति प्रमाण पत्र अभियान अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने उपरान्त भी ऑनलाइन नहीं करने, निराकृत आवेदनों की हार्ड कॉपी संबंधित संकुल प्राचार्य/अनुभाग कार्यालय/बीईओ बीआरसी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र के परिपेक्ष्य में कार्यालयीन पत्र द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। जारी सूचना पत्र के संबंध में उनके द्वारा आज पर्यन्त जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
लोक सेवा केन्द्र रामा जिला झाबुआ के संचालन हेतु निविदा के माध्यम से प्रशु इंटरप्रायजेस का चयन किया जाकर अनुबंधानुसार लोक सेवा केन्द्र संचालन हेतु अधिकृत किया गया था। लोक सेवा केन्द्र के संचालन के परिपेक्ष्य में कार्यालयीन पत्र द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जारी सूचना पत्र के संबंध में उनके द्वारा प्रतिउत्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है।
लोक सेवा केन्द्र पेटलावद जिला झाबुआ के संचालन हेतु निविदा के माध्यम से श्री अंकित जैन निवासी महिदपुर उज्जैन का चयन किया जाकर अनुबंधानुसार लोक सेवा केन्द्र संचालन हेतु अधिकृत किया गया था। लोक सेवा केन्द्र के संचालन के परिपेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद के पत्र अनुसार जाति प्रमाण पत्र अभियान अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने उपरान्त भी ऑनलाइन नहीं करने, निराकृत आवेदनों की हार्ड कॉपी संबंधित संकुल प्राचार्य/अनुभाग कार्यालय/बीईओ बीआरसी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा लोक सेवा केन्द्र पर अनुबंध अनुसार व्यवस्था नहीं होने के संबंध में प्राप्त पत्र के परिपेक्ष्य में कार्यालयीन पत्र द्वारा युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के संदर्भ में जवाब प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जारी सूचना पत्र के संबंध में उनके द्वारा ई-मेल के माध्यम से 06 जुलाई 2025 को उत्तर प्रेषित किया गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी सूचना पत्र, अनुबंध एवं अभिलेखो का परीक्षण किया गया। जिसमें अनुबंधित संचालक लोक सेवा केन्द्र मेघनगर के जवाब अप्राप्त होने एवं तदानुसार लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए अनुबंध की कण्डिकाओं में उल्लेखित प्रावधान अनुसार आराध्या ग्रुप (प्रो-सतिश अग्निहोत्री) अनुबंधित ऑपरेटर लोक सेवा केन्द्र मेघनगर पर एकमुश्त राशि रुपये 2000/- अक्षरी दौ हजार रुपये का, लोक सेवा केन्द्र पेटलावद द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषाप्रद नहीं होने एवं तदानुसार लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए अनुबंध की कण्डिकाओं में उल्लेखित प्रावधान अनुसार श्री अंकित जैन, अनुबंधित ऑपरेटर लोक सेवा केन्द्र पेटलावद पर एकमुश्त राशि रुपये 2500/- अक्षरी दौ हजार पांच सौ रुपये का एवं लोक सेवा केन्द्र रामा द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं तदानुसार लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए अनुबंध में उल्लेखित प्रावधानों के उल्लंघन करने पर प्रशु इंटरप्रायजेस (प्रो. श्रीमती शीलू शुक्ला) अनुबंधित ऑपरेटर लोक सेवा केन्द्र रामा पर एकमुश्त राशि रुपये 1000/- अक्षरी एक हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। अनुबंधित ऑपरेटर लोक सेवा केन्द्र को सख्त चेतावनी दी जाती है कि लोक सेवा केन्द्र का संचालन अनुबंध की शर्तों के अधिन करे।
अनुबंधित ऑपरेटर को निर्देशित किया गया कि लोक सेवा केन्द्र उक्त अर्थदण्डित राशि जमा कर जमा रसीद की मूल प्रति कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं लोक सेवा केन्द्र का संचालन अनुबंध की शर्तों के अधिन कर उक्त पुनरावृत्ति न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे। यदि भविष्य में अनुबंध की शर्तों का पुनः उल्लंघन होता है तो लोक सेवा केन्द्र का संचालन निरस्त कर सुरक्षा निधि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।