जिले में संचालित अपंजीकृत चिकित्सकीय संस्थानों एवं अपात्र व्यक्तियों/झोलाछाप चिकित्सक पर कार्यवाही
*कार्यवाही में 03 पर एफ.आई.आर और बगैर पंजीयन संचालित 40 क्लीनिक संचालकों को नोटिस जारी*
झाबुआ, 26 जुलाई 2025। कलेक्टर नेहा मीना के आदेश के परिपालन में जिले में संचालित अपंजीकृत चिकित्सकीय संस्थानों एवं अपात्र व्यक्तियों/झोलाछाप चिकित्सक पर कार्यवाही की गई । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएस बघेल ने बताया कि विकासखण्ड रामा में 02 एफ.आई.आर, विकासखण्ड पेटलावद में 01 एफ.आई.आर दर्ज की गई। विकासखण्ड राणापुर तथा विकासखण्ड झाबुआ अंतर्गत बगैर पंजीयन संचालित 40 क्लीनिक संचालकों को नोटिस जारी कर क्लीनिक का संचालन बंद करवाया गया। साथ ही मध्यप्रदेश उपचर्या तथा रूजोपचार संबंधी स्थापना (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम सन 1973 यथा संशोधित 2022 के अंतर्गत क्लीनिक पंजीयन करवाने के निर्देश जारी किये गये।