अलीराजपुर 18 अगस्त 2025 । कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर द्वारा जिले मे आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार मार -पीट , आदिवासी समाज के लोगों क साथ जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर मार- पीट करना, घर में घुसकर मारपीट करना ,महिलाओं के संबंध में अश्लिल आपत्तिजनक सोशल मीडिया ग्रुप पर कमेंट करना, धोखाधड़ी जालसाजी कर फर्जी आई.डी बनाकर आपराधिक षडयंत्र करना आदि मामलों के आरोपी विक्रम पिता कमल किशोर सेन उम्र 51 वर्ष निवासी अलीराजपुर थाना अलीराजपुर , इसी तरह थाना कट्ठीवाड़ा के अन्य दो आरोपी मंगला पिता कालिया कनेश ग्राम हवेली खेड़ा , मोहन पिता लाल सिंह कनेश ग्राम मुल्जीपुरा जो कि उपद्रवी , बदमाश एवं लड़ाई झगड़ा मारपीट , अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार लेकर अकारण ही आम जन को डराना धमकाना , आस-पास के क्षेत्र का आपराधी गतिविधियों को अंजाम देने से म.प्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) ,( ख) के तहत 06 माह की कालावधि के लिए जिला अलीराजपुर एवं उसकी राजस्व सीमा से लगे झाबुआ, धार, बड़वानी से जिला बदर किया गया।