त्योहार खुशी के लिए हैं, अव्यवस्था के लिए नहीं – कलेक्टर का सख्त संदेश”
त्योहारों में शांति व सौहार्द बनाए रखने प्रशासन सख्त, 25 अगस्त से 25 अक्टूबर तक लागू रहेंगे नियम
**झाबुआ, 25 अगस्त।** आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मेहा मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 एवं 223 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 25 अगस्त से 25 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
** आदेश की प्रमुख बातें :**
जिले में कोई भी आयोजन, जुलूस, रैली, धरना या सार्वजनिक कार्यक्रम बिना प्रशासनिक अनुमति आयोजित नहीं होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गीत, नारे, पोस्टर और सोशल मीडिया पोस्ट पर पूर्ण प्रतिबंध। अनुमति प्राप्त आयोजनों की जिम्मेदारी आयोजक संस्था की होगी और वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। किसी भी आयोजन हेतु उपखंड दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति अनिवार्य।
त्योहारों पर लागू रहेगा आदेश :
यह आदेश आगामी गणेशोत्सव, नवदुर्गा, तेजाश्विनी, डोल त्यौहार, मिलाद-उन-नबी, गांधी जयंती, दशहरा, दीपावली और गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख पर्वों को ध्यान में रखकर लागू किया गया है।
कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे प्रशासन को सहयोग करें, शांति एवं सौहार्द बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न