झाबुआ – । कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार खनिज अधिकारीजुवानसिंह भिड़े के मार्गदर्शन में प्रभारी खनिज निरीक्षक द्वारा चार डंपरों में अवैध रेत परिवहन करते हुए , डंपरों को जप्त कर , वाहनों पर राशि 1815000 /- अर्थदंड अधिरोपित किया जाने हेतु अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण प्रेषित किया गया ।
जानकारी अनुसार 28 अगस्त की मध्य रात्रि करीब 2:00 बजे जिला खनिज अधिकारी जुवान सिंह भिड़े , प्रभारी खनिज निरीक्षक अलिशा रावत एवं खनिज अमले द्वारा झाबुआ थाना कोतवाली के सामने गोपाल कॉलोनी , ग्राम फुटिया तथा ग्राम पाडल तहसील पेटलावद में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए 12 पहिया वाहन एवं 16 पहिया वाहन जप्त कर कलेक्टर कार्यालय परिसर में खड़े किए गए हैं ।उक्त अवैध खनिज रेत वाहन क्रमांक MP13H1088 कृष्ण बसेर पिता शांतिलाल बसेर राणापुर , RJ03GA5260 श्रीमती शारदा बसेर पति शांतिलाल बसेर निवासी राणापुर , RJ03GA7015 राहुल दोसी निवासी कुशलगढ़ , RJ35GA3318 दुद्र दुदवा निवासी अलिराजपुर के नाम पर है उक्त वाहन चालकों और मालिकों के विरुद्ध मध्य प्रदेश अवैध ( खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 19 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर राशि 1815000 अर्थदंड अधिरोपित की जाकर न्यायालय अपर कलेक्टर झाबुआ को प्रेषित किया गया है ।