*
झाबुआ, 03 सितम्बर 2025। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर के आदेशानुसार सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिसान को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई।
तहसीलदार मेघनगर के प्रतिवेदन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर द्वारा मृतक पितर पिता रज्जु मेडा निवासी पतरा तहसील मेघनगर की 29 जून 2025 को सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वैध वारिसान पिता रज्जु पिता लिम्बा मेडा निवासी पतरा तहसील मेघनगर की राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) की कण्डिका पाँच बिंदु क्रमांक 2 के प्रावधानों के तहत 4,00,000 (चार लाख रुपए) की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई।