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घटना का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 04.02.2024 की दोपहर में हाथीपावा पहाड़ी झाबुआ पर फरियादी के भतीजे नरू को आरोपियों द्वारा उनके परिवार की औरत से फोन पर बात करने संदेह पर अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के पश्चात मुक्ति धन के रूप में 2,00,000/- रूपये प्राप्त करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी थी। जिस पर थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 120/2024 धारा 365 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दस्तयाबी उपरांत प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं – धारा 365, 364-ए, 384, 355, 419 IPC की वृद्धि की गई।
उक्त प्रकरण की विवेचना सहायक उप निरीक्षक जगदीश नायक द्वारा की गयी।
उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, झाबुआ श्री आर. के. शर्मा द्वारा आरोपी थावरिया पिता लुला अजनार को दोषसिध्द पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 2,500/- रू. अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्री राकेश जोशी अपर लोक अभियोजक अधिकारी द्वारा किया गया।