अलीराजपुर

पटाखों के निर्माण, उपयोग एवं विक्रय हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी दीपावली पर्व पर केवल रात्रि 08 से 10 बजे तक ग्रीन फटाकों के उपयोग की अनुमति

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आलीराजपुर 16 अक्टूबर 2025 ।
दीपावली पर्व के दौरान पर्यावरण संरक्षण, नागरिक सुरक्षा के दृष्टिगत सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्‍ली तथा हरित अधिकरण के निर्देशों के पालन हेतु कलेक्टर श्रीमती माथुर द्वारा आलीराजपुर जिले में पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) जारी की गई है। यह आदेश गृह मंत्रालय, भोपाल एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन, भोपाल के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार आलीराजपुर  जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index, AQI) Satisfactory श्रेणी में होने से दीपावली  पर्व के समय रात्रि 08.00 बजे से 10.00 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा, फटाकों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों (Silence Zones) जैसे अस्पताल,नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा , फटाकों में बेरियम सॉल्ट इत्यादि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, लड़ी (जुड़े हुए फटाकों) का निर्माण,उपयोग, विक्रय,वितरण एवं प्रस्फोटन प्रतिबंधित रहेगा , फटाकों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए , ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे-Flipkart, Amazon आदि के माध्यम से फटाकों का क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, फटाकों के जलने के उपरांत बचे हुए कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है । अतः फटाकों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जावे जहां पर प्राकृतिक जल-स्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो । फटाकों के जलने के उपरांत बचे हुए कचरे को पृथक स्थान पर एकत्रित किया जावें । नगर पालिका/नगर परिषद को निर्देशित किया है इस संग्रहित कचरे का पृथक से एकत्रीकरण कर उसका अपवहन करना सुनिश्चित करें ।
कलेक्टर श्रीमती माथुर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद (समस्त) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) को निर्देशित किया  है कि उक्त आदेश का प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें तथा जिला जनसम्पर्क अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि जिले से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें ।
साथ ही समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं थाना प्रभारी अपने-अपने अनुभाग थाना क्षेत्रों में उक्त आदेश का अक्षरशः पालन करें । किसी भी प्रकार की अवैध आतिशबाजी, भण्डारण, विक्रय या निर्माण पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-  223 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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