झाबुआ

नेशनल लोक अदालत में निपटे सैकडों मामले…..एक्सीडेन्ट क्लेम प्रकराणों में एक करोड पन्द्रह लाख तेरह हजार की अवार्ड राशि पक्षकारों को दिलाई गयी

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झाबुआ:- आज दिनांक 12.12.2020 को जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। सुबह 11ः00 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्याय सेवा सदन में जिला जज श्री राजेश कुमार गुप्ता द्वारा माॅ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री महेश शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश/सचिव श्री राजेश देवलिया, अपर जिला जज श्री संजय चैहान, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट श्री गौरव प्रज्ञानन एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री बी.एल.सोनी उपस्थित रहे। लोक अदालत के आयोजन हेतु सम्पूर्ण जिले में कुल 12 खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिसमें 03 खण्डपीठ पेटलावद तहसील न्यायालय, एवं 02 खण्डपीठ थांदला तहसील न्यायालय के लिए गठित की गयी थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण, चैक बाउंस मामले, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, पारिवारिक मामले, भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा के मामले, मकान जमीन बटवारा आदि कि सिविल दावे, तथा बैंक ऋण, विद्युत बकाया बिल, नगर पालिका के समपत्ति एवं जल कर के मामले, बीएसएनएल बकाया बिल के प्रीलिटिगेशन मामले सुलह समझौते के आधार पर निराकरण हेतु लोक अदालत खण्डपीठों के समक्ष रखे गये थे। सभी खण्डपीठों के समक्ष सुबह 11ः00 बजे से ही पक्षकारगण उपस्थित होने लगे थे एवं शाम 06ः00 बजे तक राजीनामा योग्य मामलों में सुलह सफाई की प्रक्रिया चलती रही। लोक अदालत में कुल 168 नियमित प्रकरण निराकृत किये गये। जिनमें कुल 1,85,88,427 रूपये के अवार्ड देकर कुल 597 पक्षकारों को लाभांवित किया गया। इसी प्रकार कुल 53 क्लेम प्रकरण निपटाये गये जिसमें कुल 1,15,13,000 रूपये के अवार्ड राशि पीडित फरियादीगणों को दिलायी गयी। प्रीलिटिगेशन बैंक वसूली, नगर पालिका, विद्युत बिल आदि के कुल 272 मामलों में 77,81,208 रूपये की राशि पक्षकारों द्वारा जमा करायी गयी।


विशेष मामले/झलकियां
1. पति-पत्नि पुनः एक हुए- न्यायिक मजिस्टेट श्री राजकुमार चैहान की खण्डपीठ क्रमांक 4 मे समक्ष ग्राम भूतेडी थाना कालीदेवी की निवासी महिला जिन्दा के द्वारा पति मुन्ना के विरूद्ध पारिवारिक विवाद एवं प्रताडना के संबंध में घरेलु हिंसा का मामला दर्ज कराया था। जो लगभग दो वर्ष से लंबित था। दोनो पति-पत्नि के मध्य उनके परिवार व रिश्तेदारों के समक्ष सुंलह समझोते के वार्ता करायी गयी। दोनों ने पुनः साथ-साथ रहना स्वीकार किया व समझौते के आधार पर मामला समाप्त किया गया। दोनों पति-पत्नि ने लोक अदालत में एक दूसरे के माला पहनायी एवं जिला जज द्वारा दोनो पति-पत्नि को न्याय वृक्ष के रूप में अमरूद एवं जामुन के फलदार पैधे भेट किये। जिन्हे लेकर दोनो खुशी-खुशी अपने घर को रवाना हुए।

  1. भाईयों का भरत मिलाप- न्यायिक मजिस्टेट हर्ष ठाकुर की खण्डपीठ क्रमांक 5 के समक्ष ग्राम पानकी तहसील झाबुआ के दो सगे भाईयों दरू एवं रामला पिता झितरा का जमीन बटवारें का मामला लंबित था। दोनों भाईयों के बीच आपस में सुलह करायी गयी और दोनों में आधी-आधी पैतृक जमीन लेना सहर्ष स्वीकार किया। छोटे भाई रामला ने बडे भाई दरू के पैर झूकर भाई से आर्शीवाद लिया और दोनों ने गले मिलकर आपस में राम-भरत मिलाप का दृश्य प्रस्तुत किया। दोनों भाईयों ने एक दूसरे को प्रेम और स्नेह स्वरूप मालायें पहनाई। दोनों भाईयों को अपर जिला जज राजेश देवलिया एवं मुख्य न्यायिक मजिस्टेट श्री गौरव प्रज्ञानन द्वारा आम एवं कटहल के फलदार पौधे भेंट स्वरूप दिये गये। दोनो खुशी-खुशी लोक अदालत से अपने घर के लिए रवाना हुए।
    लोक अदालत में उपस्थित सभी पक्षकारों को वन विभाग की ओर से निःशुल्क फलदार एवं छायादार पौधे भेंट स्वरूप वितरित किये गये। न्यायिक मजिस्टेट सुश्री प्रतिभा वास्कले, श्रीमति तनवी ठाकुर एवं श्री रवी तवर की खण्डपीठें भी लोक अदालत के लिए गठित की गयी।

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