झाबुआ। कलेक्टर कार्यालय द्वारा शहर क्षेत्र में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किए जाने के बाद व्यापारिक समुदाय में चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, झाबुआ शहर में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रहे और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके।
हालांकि, इस निर्णय को लेकर व्यापारी वर्ग में असंतोष देखा जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि झाबुआ शहर में अधिकांश माल की आपूर्ति बड़े वाहनों से ही होती है, ऐसे में प्रतिबंध का सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। कई व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि शहर में मालवाहक वाहनों के लिए निर्धारित समय स्लॉट तय कर दिए जाएँ, ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और व्यापार पर असर न पड़े।
व्यापारिक संगठनों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि वह इस आदेश पर पुनर्विचार करे और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर कोई व्यवहारिक समाधान निकाले, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था और व्यापार दोनों संतुलित रूप से चलते रहें।