झाबुआ

मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की जा रही SIR (Special Intensive Revision) — विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित है।
इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की मतदाता सूची (Voter List) को पूरी तरह सही, पारदर्शी और अद्यतन बनाया जा सके।

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झाबुआ तहसीलदार सुनील कुमार डावर ने स्वागत भाषण दिया!

मास्टर ट्रैनर श्री अजय कुशवाहा व श्री संतोष कुमार तिवारी जी बताया ट्रेनिंग मै

यह जानकारी मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की जा रही SIR (Special Intensive Revision) — विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित है।
इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की मतदाता सूची (Voter List) को पूरी तरह सही, पारदर्शी और अद्यतन बनाया जा सके।
नीचे इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है —

क्या है SIR प्रक्रिया (Special Intensive Revision)?

SIR यानी Special Intensive Revision — “विशेष गहन पुनरीक्षण” एक अभियान है, जो निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर चलाया जाता है ताकि मतदाता सूची (Voter List) में सुधार और संशोधन किया जा सके।

इसमें हर मतदाता को यह सुनिश्चित करना होता है कि —

उसका नाम मतदाता सूची में सही से दर्ज है या नहीं,

कोई गलती तो नहीं है (नाम, पता, उम्र, लिंग आदि में),

किसी मृत व्यक्ति या दोहरी प्रविष्टि (duplicate entry) को हटाया जा सके।


इस प्रक्रिया में हर परिवार के मतदाता को अपना परिगणना फॉर्म (Enumeration Form) भरकर अपने BLO (Booth Level Officer) को जमा करवाना होता है।
जो व्यक्ति फॉर्म नहीं भरेंगे, उनके नाम अगली मतदाता सूची से हट सकते हैं।

SIR प्रक्रिया के उद्देश्य
1. मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाना।

2. स्थायी रूप से निवास बदल चुके व्यक्तियों के नाम हटाना।

3. किसी व्यक्ति का दो स्थानों पर नाम दर्ज हो तो एक को निरस्त करना।

4. फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना।

5. शुद्ध, अद्यतन और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना।

फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखें

अपने 2 हाल ही के रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड) जरूर तैयार रखें।

BLO (बूथ लेवल अधिकारी) आपको परिगणना फॉर्म (Form-6/7/8/8A) देंगे।

निर्धारित समय सीमा में फॉर्म भरकर BLO को वापस जमा करवाना अनिवार्य है।
दस्तावेजों की सूची (किसी भी 2 आवश्यक हैं)

आपको फॉर्म के साथ नीचे दिए गए किसी भी 2 दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न करनी होंगी:

1. केंद्र/राज्य सरकार या PSU कर्मचारी पहचान पत्र / पेंशन कार्ड


2. 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र या पहचान पत्र


3. जन्म प्रमाण पत्र


4. पासपोर्ट


5. मूल निवास प्रमाण पत्र


6. 10वीं बोर्ड की अंक तालिका सहित प्रमाण पत्र


7. वन अधिकार प्रमाण पत्र


8. जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST/अन्य)


9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)


10. राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर


11. सरकार द्वारा जारी भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र

मतदाता पंजीकरण की श्रेणियां

जन्म तिथि श्रेणी आवश्यक दस्तावेज

01/07/1987 से पूर्व जन्मे व्यक्ति स्वयं का कोई एक दस्तावेज पर्याप्त
01/07/1987 से 02/12/2004 के बीच जन्मे व्यक्ति स्वयं का एक दस्तावेज + माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज
02/12/2004 के बाद जन्मे व्यक्ति स्वयं का, माता का और पिता का

तीनों दस्तावेज आवश्यक


महत्वपूर्ण बातें

BLO द्वारा क्षेत्र में घर-घर जाकर फॉर्म वितरित और संग्रहित किया जाएगा।

आप ऑनलाइन भी अपना नाम राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (https://www.nvsp.in) या Voter Helpline App के माध्यम से जांच सकते हैं।

यदि आपका नाम सूची में नहीं है या गलत है, तो Form-6 के माध्यम से नया पंजीकरण या सुधार कर सकते हैं।
जनजागरण संदेश

अपने परिवार और आस-पड़ोस के सभी लोगों को जागरूक करें।
सभी योग्य मतदाता समय पर फॉर्म भरें और दस्तावेज तैयार रखें।
“आपका वोट आपका अधिकार है।”
पारदर्शी और सही मतदाता सूची बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

भारतीय जनता पार्टी के बी लो ओ (BLO) की ट्रेनिंग ली व अन्य पार्टी के BLO भी उपस्थिति रहे

मनोहर जी मोदी अरुण नायक मनोज अरोरा हेमेंद्र भानपुरिया राकेश कटारा आदि

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