अलीराजपुर, 28 नवंबर 2025। आगामी मकर संक्रांति पर्व के मद्देनज़र जिले में नागरिकों, पशु-पक्षियों की सुरक्षा तथा विद्युत व्यवस्था को सुचारु रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती नीतू माथुर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेशानुसार जिले की राजस्व सीमा में पतंगबाजी में उपयोग होने वाली चायना मेड नायलॉन डोर (मांझा) के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि पतंगबाजी के दौरान नायलॉन डोर का उपयोग परस्पर पतंग काटने के लिए किया जाता है, लेकिन यह घातक धागा नागरिकों, बाइक चालकों, बच्चों सहित पशु-पक्षियों के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। प्रत्येक वर्ष कई दुर्घटनाएँ केवल इस कारण होती हैं कि नायलॉन डोर मानव शरीर से टकराने पर गहरे घाव पैदा कर देती है।
साथ ही, विद्युत वितरण कंपनी के तारों में इन धागों के उलझने से शॉर्ट सर्किट तथा विद्युत आपूर्ति बाधित होने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी होती है। इन संभावित खतरों को रोकने और जन-धन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत जारी किया गया है तथा इसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं जिम्मेदाराना तरीके से मकर संक्रांति पर्व मनाएँ।