झाबुआ

गेल इंडिया लिमिटेड झाबुआ में POSH एक्ट जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

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झाबुआ। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एवं संवेदनशीलता के उद्देश्य से POSH Act 2013 पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कम्प्रेशर स्टेशन कार्यालय पर किया गया। इस कार्यशाला में गेल झाबुआ में कार्यरत सभी अधिकारी-कर्मचारियों ने सहभागिता दर्ज की।

कार्यक्रम में संकाय सदस्य के रूप में किशोर न्याय बोर्ड झाबुआ के मानसेवी मजिस्ट्रेट प्रदीप ओ.एल. जैन विशेष रूप से आमंत्रित रहे। श्री जैन ने कर्मचारियों को विस्तृत रूप से POSH अधिनियम 2013 के प्रावधान, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के अधिकार, यौन उत्पीड़न की परिभाषा तथा शिकायत दर्ज करने की IC (Internal Committee) प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि POSH एक्ट के लागू होने के बाद सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण सुधार आया है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में गेल झाबुआ के महाप्रबंधक प्रबुद्ध मजूमदार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि प्रदीप जैन का स्वागत किया। वरिष्ठ प्रबंधक विकास राज ने अतिथि सत्कार किया। कार्यक्रम का सफल संचालन निभोनिल पंडित द्वारा किया गया तथा आभार रोहिंग डामोर ने व्यक्त किया

POSH अधिनियम क्या है?

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 एक महत्वपूर्ण कानून है, जो महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत—

प्रत्येक संस्था में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है।

सभी महिला कर्मचारियों को, चाहे वे स्थायी हों या अनुबंध पर, सुरक्षा के समान अधिकार प्राप्त हैं।

अधिनियम यौन उत्पीड़न की स्पष्ट परिभाषा देता है और रोकथाम व कार्यवाही की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

POSH नियमों का पालन न करने पर नियोक्ता के लिए दंड का प्रावधान भी है।


गेल झाबुआ द्वारा आयोजित यह कार्यशाला कर्मचारियों को महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुई।

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