झाबुआ

30 फीट लंबे लाईट पोल का ट्रैक्टर‌ से अवैध परिवहन…. आमजन की सुरक्षा पर सवालिया निशान

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झाबुआ – शहर  में ट्रैक्टर के माध्यम से 30 फीट लंबे लाईट पोल का परिवहन किया जा रहा है, जिससे यातायात सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है । ट्रैक्टर-ट्रॉली में क्षमता से अधिक लंबाई के लाईट पोल का परिवहन नियम विरुद्ध किया जा रहा है  यह लाईट पोल ट्रैक्टर ट्राली के बाहर की ओर निकले हुए थे। इससे सड़क पर चल रहे दोपहिया व चार पहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है साथ ही यातायात सुरक्षा को भी ताक में रखकर परिवहन किया जा रहा है

वर्तमान में संभवतः विघुत विभाग द्वारा विभिन्न वार्डों में पुराने लाईट पोल को हटाकर नवीन पोल लगाए जा रहे है संभवतः ठेकेदार पद्धति के माध्यम से इन नवीन पोल को लगाया जा रहा है । लेकिन इन 30 फीट लंबे लाईट पोल को ट्रेक्टर के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है । 30 फीट लंबे लाइट पोल का ट्रैक्टर में परिवहन सामान्यतः वैध नहीं माना जाता, जब तक कि विशेष सुरक्षा मानक और अनुमति पूरी न हों। व्यवहार में ऐसे परिवहन को प्रायः असुरक्षित व नियमविरुद्ध माना जाता है। । चूंकि अधिकांश ट्रैक्टर-ट्रॉली की लंबाई 10-12 फीट होती है वहीं 30 फीट लंबे पोल आगे–पीछे बहुत ज्यादा बाहर निकालता है जिससे सड़क पर चल रहे दो पहिया या चार पहिया वाहनों को परेशानी हो सकती है साथ ही पैदल चलने वाले आमजनों को भी । वही पोल से लदे ट्रेक्टर मोड़, ब्रेक या ऊबड़-खाबड़ सड़क पर पोल असंतुलित हो सकता है जिससे दोपहिया व पैदल यात्रियों के लिए गंभीर जोखिम या खतरा हो सकता है नियमों के अनुसार भारी व लंबे सामान का परिवहन बिना सुरक्षा उपायों के करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, वही संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण कोई घटना भी घटित हो सकती है । इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा….? । 30 फीट लंबे लाईट पोल का ट्रैक्टर में सार्वजनिक सड़क पर परिवहन करना नियमसंगत नहीं है इसके लिए क्रेन, ट्रक या विशेष मालवाहक वाहन का उपयोग किया जाना चाहिए ।

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