झाबुआ – जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं संजय तिवारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में 10 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर आबकारी वृत्त झाबुआ ‘अ’ के ग्राम कोकावद मे पिलियाखदान रोड से अंदर की ओर स्थित मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर , सुने मकान की विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा माउन्टस 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन की 53 पेटी, गोवा व्हिस्की पाव 04 पेटी, रॉयल स्टेग पाव 02 पेटी, लंदन प्राईड बोतल 01 पेटी एवं पोलेण्ड प्राईड वोदका 02 पेटी कुल 62 पेटी (कुल- 715.56. बल्क लीटर विधिवत जप्त कर, मौके से फरार अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया । जप्तशुदा मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 2,22,388/- है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी द्वारा की गई एवं आबकारी स्टाफ श्रीराम शर्मा, सोहन नायक का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।