झाबुआ – । गर्मी के सीजन को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा गर्मी में बिकने वाले खाद्य पदार्थ की जांच को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है जिसमें आज जिले के ग्राम पारा में खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नापतोल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर होटल, हाट बाजार/फेरी विक्रेताओं एवं आम रस निर्माता इत्यादि की जांच की गई तथा चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा मौके पर ही कुल 32 नमूने जांच किए गए। पारा के होली चौक में स्थित आम रस विक्रेता के यहां से जांच में लिए गए आम रस में एसेंस मिला पाए जाने पर लगभग 30 लीटर आमरस मौके पर ही नष्ट करवाया गया। वहीं पंचायत क्षेत्र के समीप फेरी विक्रेताओं के यहां चलित प्रयोगशाला द्वारा मसाले एवं अनाज का परीक्षण किया गया जिसमें मसाले में रंग की मिलावट नहीं पाई गई ।
मानक घोषणा अंकित ना पाए जाने पर प्रकरण दर्ज नापतोल निरीक्षक कपिल कदम के द्वारा पारा में सदर बाजार स्थित मोदी मार्ट पर कार्यवाही करते हुए दाल के पैकेट पर मानक घोषणा अंकित ना होने की स्थिति में विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। नापतोल विभाग द्वारा सभी विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि अधिकतम खुदरा मूल्य(एम.आर.पी) से अधिक मूल्य पर किसी भी वस्तु का विक्रय ना करें, शिकायत पाए जाने की स्थिति में अधिनियम अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जावेगा।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सभी आम रस विक्रेताओं को अपील करते हुए कहा है कि आम रस निर्माण करते समय केवल आम का ही प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करें , इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के खाद्य रंग एवं एसेंस का उपयोग करने पर अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। संयुक्त कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा, वेलसिंह मोरी, नापतौल निरीक्षक कपिल कदम एवं श्रम सहायक संजय पंचाल उपस्थित रहे।