झाबुआ

“प्रशासनिक आदेश बेअसर: TI पर किसान संगठन को संरक्षण देने के आरोप”
“धरना-प्रदर्शन पर रोक, फिर भी कार्रवाई नहीं—TI की भूमिका संदेह के घेरे में”

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आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं: PHE विभाग के आवेदन पर भी पुलिस की चुप्पी, किसान संगठन पर उठे सवाल

झाबुआ
झाबुआ जिले में प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद धरना-प्रदर्शन के मामलों में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार, PHE विभाग द्वारा संबंधित थाने में किसान संगठन के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक थाना प्रभारी (TI) द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने हाल ही में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत बिना अनुमति धरना, जुलूस और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद किसान संगठन द्वारा गतिविधियाँ जारी रहने और उस पर कार्रवाई नहीं होने से प्रशासनिक सख्ती पर भी सवाल उठने लगे हैं।
मामले की मुख्य बातें:
PHE विभाग ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की
प्रशासन का स्पष्ट आदेश: बिना अनुमति प्रदर्शन प्रतिबंधित
इसके बावजूद संबंधित थाना TI द्वारा कार्रवाई नहीं
किसान संगठन की गतिविधियाँ जारी रहने की जानकारी
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं होगा, तो कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। वहीं, यह भी चर्चा है कि पुलिस की इस निष्क्रियता से अन्य संगठनों को भी गलत संदेश जा सकता है।
जिम्मेदारी किसकी?
अब सवाल यह उठ रहा है कि जब प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं और विभाग द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई है, तो आखिर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? क्या यह लापरवाही है या किसी प्रकार का दबाव?
प्रशासन से इस मामले में स्पष्ट जवाब की अपेक्षा की जा रही है।

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