*धार 11 मई 2026।* सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गई “मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित मत्स्योद्योग विभाग, जिला पंचायत एवं निकाय के 100 हेक्टेयर के ऊपर के चयनित जलाशयों तथा म०प्र० मत्स्य महासंघ के अधीन चयनित जलाशयों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा हितग्राही व समिति / संस्था मूलक योजनान्तर्गत पात्र व चयनित हितग्राहियों को उनकी पात्रता के मापदण्ड (प्रति हितग्राही अधिकतम 18 केज अथवा 1800 घन मीटर तथा प्रति समिति / संस्था 72 केज अथवा 7200 घन मीटर 3.00 लाख प्रति केज/रू. 3000 घन मीटर) अनुसार अनुदान सहायता (40 से 60 प्रतिशत तक) प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
प्राप्त जानकारी अनुसार अनुदान सहायता भारत सरकार द्वारा केज कल्चर गतिविधि स्वीकृत होने के उपरांत प्रदान की जा सकेगी) इच्छुक हितग्राही समिति / संस्था दिनांक 7 जून 2026 तक कार्यालयीन दिवस / समय में आवेदन (डी.पी.आर. व अन्य समस्त वांछित दस्तावेजों सहित) संबंधित जिले के मत्स्योद्योग विभाग कार्यालय / क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी मत्स्योद्योग विभाग के जिला कार्यालय एवं विभाग की वेबसाइट www.mpfisheries.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।