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लाड़ली बहना योजना: हितग्राही की मृत्यु होने पर एक माह में समग्र पोर्टल पर जानकारी अद्यतन करने के निर्देश

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*लापरवाही पर संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिकारी/कर्मचारी की तय होगी जवाबदारी*

*समय-सीमा (TL) बैठक में कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना करेंगे कार्य की नियमित समीक्षा*

*धार, 10 जून 2026।* मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के अंतर्गत पंजीकृत पात्र हितग्राहियों की मृत्यु होने की स्थिति में समग्र पोर्टल पर समय-सीमा में जानकारी अद्यतन (अपडेट) करने के संबंध में जिले में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने इस संबंध में जिले की समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) तथा सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका व नगर परिषद अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
       उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को जून 2023 से प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि उनके बैंक खातों में निरंतर अंतरित की जा रही है। देखने में आया है कि कुछ मामलों में हितग्राही की मृत्यु होने के बाद भी समग्र पोर्टल पर समय पर जानकारी अद्यतन नहीं होने से मृत हितग्राहियों के खातों में राशि का भुगतान होता रहता है, जिसे शासन ने अत्यंत गंभीरता से लिया है।

*अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय:*

कलेक्टर श्री मीना ने स्पष्ट किया है कि जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव व ग्राम रोजगार सहायक (GRS) तथा नगरीय निकायों में वार्ड अथवा जोन प्रभारियों को अधिकृत किया गया है। इन सभी का यह प्राथमिक दायित्व है कि उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी जानकारी तत्काल समग्र पोर्टल पर दर्ज की जाए।

*समय-सीमा में समीक्षा और कार्यवाही:*

जारी निर्देशों के तहत अब लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत मृत हितग्राहियों की जानकारी प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से और समयबद्ध तरीके से समग्र पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी। इस कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा जिला स्तरीय समय-सीमा (TL) बैठक में स्वयं कलेक्टर द्वारा की जाएगी।
       भविष्य में यदि किसी हितग्राही की मृत्यु की जानकारी मृत्यु तिथि से एक माह की अवधि के भीतर समग्र पोर्टल पर दर्ज नहीं की जाती है और इसके कारण मृत हितग्राही को शासकीय सहायता राशि का भुगतान जारी रहता है, तो इसके लिए संपूर्ण जवाबदारी संबंधित क्षेत्र के जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिकारी और कर्मचारी की निर्धारित की जाएगी तथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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