आलीराजपुर, 10 जून 2026। कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने बताया कि मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम, 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत प्रदेश में 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को बंद ऋतु (Close Season) घोषित किया गया है। इस अवधि में छोटे तालाबों एवं ऐसे जल स्रोतों को छोड़कर, जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है और जो निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं आते हैं, समस्त नदियों एवं जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
मत्स्यउद्योग विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बंद ऋतु के दौरान अवैध रूप से मत्स्याखेट, मछली परिवहन, क्रय-विक्रय अथवा इससे संबंधित किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम, 1972 की धारा 3 (2) एवं म.प्र. मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 1981 की धारा 5 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास अथवा 5 हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान है।
मत्स्यउद्योग ने अधिसूचना जारी कर सभी संबंधित व्यक्तियों से अपील की है कि बंद ऋतु की अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, परिवहन, क्रय-विक्रय अथवा अन्य संबंधित कार्य न करें और न ही ऐसे कार्यों में सहयोग दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।