झाबुआ – । कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के 20 जुलाई 2026 को ग्राम पंचायत देवझिरीपण्डा, जनपद पंचायत झाबुआ के निरीक्षण के दौरान पंचायत सचिव पंकज झणिया की कार्यप्रणाली में गंभीर लापरवाही सामने आने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायत देवझिरीपण्डा में पदस्थ पंचायत सचिव पंकज झणिया ने पदस्थापना के लगभग 20 दिवस बाद भी न तो ग्राम पंचायत का प्रभार ग्रहण किया और न ही प्रभार प्राप्त न होने की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत झाबुआ को दी। इसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत में रोजगारोन्मुखी सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ तथा पात्र हितग्राही एवं ग्रामीणजन योजनाओं के लाभ से वंचित रहे।
प्रकरण को पंचायत सचिव द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें) नियम, 2026 के अध्याय-6 की कंडिका-15 तथा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ द्वारा पंकज झणिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान श्री झणिया का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मेघनगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए आगामी आदेश तक ग्राम पंचायत देवझिरीपण्डा का सचिवीय प्रभार ग्राम रोजगार सहायक देवला हिहोर को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है, ताकि ग्राम पंचायत के शासकीय कार्य एवं विकास योजनाओं का संचालन निर्बाध रूप से जारी रह सके।