झाबुआ

आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा ग्राम रूपाखेड़ा से लाखो रूपये की अवैध शराब जप्त की।

झाबुआ – जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर डॉ.योगेश तुकाराम भरसट एवं  इंदरसिंह जामोद उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध नवागत जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ रविन्द्र मानिकपुरी के निर्देशन में आज दिनांक […]

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झाबुआ – जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर
डॉ.योगेश तुकाराम भरसट एवं  इंदरसिंह जामोद उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध नवागत जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ रविन्द्र मानिकपुरी के निर्देशन में आज दिनांक 24 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर ग्राम रूपाखेड़ा के माली फलिये मे नंदू उर्फ़ व्यास पिता अर्जुन पंचाल के रिहायशी मकान एवं किराना दुकान से विदेशी मदिरा माउण्ट कैन बीयर 21 पेटी, बैगपाइपर डिलक्स व्हीस्की 11 पेटी, गोवा व्हीस्की 02 पेटी,किंगफिशर बियर केन 1 पेटी , किंग फिशर बियर कांच 1 पेटी इस प्रकार कुल- 36पेटी (कुल-384.12 बल्क लीटर) अवैध मदिरा विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके पर आरोपी नंदू उर्फ़ व्यास पिता अर्जुन पंचाल उम्र 21 वर्ष निवासी रूपाखेड़ा के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), के तहत प्रकरण पंजीबद्घ किया गया तथा मौके पर से गिरफ्तार किया गया । जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि 1,81,128/- रूपये होना पाया।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई व आबकारी स्टाफ उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी , मुख्य आरक्षक मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक,श्रीमती पुष्पा बारिया, विजय चौहान, पवन गाड़रिया,हीरालाल चौहान एवं वाहन चालक दिपक, बहादुर का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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