झाबुआ

महिला सशक्तिकरण के लिए विधिक जागरूकता आवश्यक है:- अपर जिला न्यायाधीश श्री राजेश देवलिया

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बुनियादी कन्या हाईस्कूल में साक्षरता शिविर संपन्न”

झाबुआ:- मंगलवार को शासकीय बुनियादी कन्या हाईस्कूल परिसर झाबुआ में महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम तथा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्री राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया । जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुये अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश देवलिया ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिये विधिक जागरूकता आवश्यक है और प्रत्येक छात्रा एवं महिला को शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विधिक जागरूकता का महत्वपूर्ण स्थान है। जागरूकता के माध्यम से संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति होती है महिलाओं को घरेलू हिंसा एवं, लैगिंक अपराधों से संरक्षण के लिए विशेष कानूनों के प्रावधान किये गये है। बेटियों को माता-पिता की संपत्ति में पुत्रों की तरह ही बराबरी का अधिकार दिया गया है। महिला सशक्तिरकण एवं जागरूकता शिविर में न्यायिक मजिस्टेªट श्री अमन सुलिया ने विचार व्यक्त करते हुये छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ सामाजिक विषयों के अध्ययन तथा महापुरूषों के जीवन चरित्र पढ़ने के लिये प्रेरित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाये जा रहे जागरूकता एवं विधिक साक्षरता अभियान के अंतर्गत शिविर में निःशुल्क विधिक सहायता, संवैधानिक मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, भरण-पोषण कानून, विधिक सेवा एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं आदि की विस्तार से जानकारी दी गई। कोरोना वायरस रोकथाम बचाव के संबंध में भी उपाय बताये गये एवं बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करने एवं भीड़ से बचने की समझाईस दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षणगण श्री विनोद कुमार बसौड़, श्रीमती शैफाली त्रिवेदी, श्रीमती गीता डाबर एवं कु. किरण चैहान आदि उपस्थित रहें। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका श्रीमती संगीता गुप्ता के द्वारा किया गया। शिविर में लगभग 100 छात्राऐं उपस्थित रहीं।

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