झाबुआ

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा

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झाबुआ, 5 जुलाई 2021 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए कार्यालय आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रमांक/9-लेखा/प्रा.वाहन/2021-22/708 दिनांक 30.06.2021 के निर्देशानुसार सूचना प्रकाशित की जाती है कि आबकारी विभाग जिला-झाबुआ को वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु (10.07.2021 से 31 मार्च 2022 तक) हेतु अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य (आबकारी अपराधों की रोकथाम) के लिए 05 वाहन मासिक किराया (फिक्सड एवं वेरिएबल चार्ज के आधार पर देय) पर लेने हेतु मुहरबन्द निविदा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 09.07.2021 को दिन शुक्रवार को 14ः00 बजे अपरान्ह तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 09.07.2021 को ही सायं 16ः00 बजे अपरान्ह उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएंगी। निविदादाता की अनुपस्थिति निविदा खोलने की प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगी। निविदा फार्म की कीमत रूपये 500/- (अक्षरी रूपये पांच सौ) मात्र होगी । फार्म बिक्री का समय दिनांक 09.07.2021 को अपरान्ह 13ः00 बजे तक रहेगा। वाहन किराये से लगाये जाने के लिए नियमानुसार सर्विस टैक्स (सेवाकर दाता) पंजीकृत फर्म/व्यक्तियों से निविदा आमंत्रित की जाती हैं। सेवाकर हेतु पंजीकरण न होने की दशा में सम्बंधित फर्म/व्यक्तियों द्वारा टैक्सी सेवाओं के दिए जाने सम्बंधी प्रचलित नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। ’’मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग का पत्र क्रमांक एफ बी-2(ए)/09/2010-2/पांच दिनांक 29.06.2021 तथा ’’मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र पत्र क्रमांक एफ-11-16/2012/2/नियम/चार/दिनांक 06.10.2012 एवं समय-समय पर जारी वित्त विभाग के निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर हेतु वेरिएबल चार्ज के आधार पर पृथक-पृथक आंमत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदादाता अन्य नियमों एवं शर्तों की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला झाबुआ से अवकाश के दिनों को छोड़कर अन्य किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं।

संदेश- दो गज की दूरी, मॉस्क है जरूरी। जीतेगा झाबुआ, हारेगा कोरोना।
क्रमांक 13/669/भारत

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