झाबुआ

तहसीलदार मेघनगर की अनुशंसा पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा 4 लाख आर्थिक अनुदान सहायता राशि सर्प काटने से मृत्यु होने पर स्वीकृत की

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झाबुआ, 20 जुलाई 2021। श्री एल.एन.गर्ग अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर द्वारा आदेश क्रमांक/1552/रीडर-1/2001 मेघनगर दिनांक 15.07.2021 प्र.क्र./0009/ब-128(9) 2021-2022 आदेश पारित दिनांक 15/07/2021 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि तहसीलदार मेघनगर के द्वारा प्रकरण क्रमांक/0006/ब-128(9)/2021-2022 से इस कार्यालय को प्रतिवेदन किया गया कि मृतक मंजी पिता लाला उम्र-45 वर्ष जाति भील निवासी ढाढनिया तहसील मेघनगर की दिनांक 07/06/2021 को सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिसान में उसके पुत्र रमेश पिता स्व. मंजी परमार जाति भील निवासी ढाढनिया तहसील मेघनगर को प्रावधान क्रमांक-पाॅच बिन्दु क्रमांक (2) के प्रावधानों के तहत रूपये 4,00,000/- (अक्षरी रूपये चार लाख, मात्र) आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।
अतएव तहसीलदार मेघनगर द्वारा पटवारी रिपोर्ट, थाना प्रभारी से प्रथम सूचना रिपोर्ट, पी0एम0रिपोर्ट के परीक्षण उपरान्त मृतक मंजी पिता लाला उम्र-45 वर्ष जाति भील निवासी ढाढनिया तहसील मेघनगर की सर्प काटने से मृत्यू होने संबंधी पुष्टि की जाकर प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन से सहमत, मृतक के परिवार में निकटतम वैद्य वारिसान में उसके पुत्र रमेश पिता स्व.मंजी परमार जाति भील निवासी ढाढनिया ;ठव्ठ बैंक खाता क्र-05748100051136) तहसील मेघनगर के नाम से राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) की कण्डिका पाॅच के बिन्दु क्रमांक-(2-क) के प्रावधानों के तहत रूपये 4,00,000/- रू0 (अक्षरी रूपये चार लाख, मात्र) आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग मेघनगर द्वारा की गई हैं। मांग संख्या 58 शीर्ष- 2245 प्राकृतिक आपदाओं/देवी विपत्तियों के अंतर्गत नगद दान के तहत उक्त राशि की आहरण की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।
संदेश- दो गज की दूरी, माॅस्क है जरूरी। जीतेगा झाबुआ, हारेगा कोरोना।

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