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दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

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विद्यालयों में छात्रों की भौतिक उपस्थिति के साथ पठन पाठन की प्रक्रिया आरंभ हुई
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी
धार 26 जुलाई 2021ध् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेष के तहत कोविड.19 की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार दिशा निर्देश के अनुक्रम में जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सोमवार से विद्यालयों में छात्रों की भौतिक उपस्थिति के साथ पठन पाठन की प्रक्रिया आरंभ की गई है।
प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिकध्माध्यमिकध्हाईध्हायर सेकण्डरी विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ शत.प्रतिशत उपस्थित होंगे। विद्यालयों को अत्यंत सावधानिपूर्वक प्रारंभ किया जाना है। शासकीय एवं अशासकीय विद्यायलों के समस्त शिक्षकोंध्कर्मचारियों का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराया जाये। वैक्शीनेशन की कार्यवाही अभियान के रूप में एक नियत समय सीमा में पूर्ण की जायेए पालको की सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित होंगे। विद्यालयों को प्रारंभ करने हेतु कैलेण्डर अनुसार 26 जुलाई से कक्षा 11 वीं एवं 12वीं ;सप्ताह में 2 दिवसद्ध कक्षा 12 वीं के लिये सोमवार एवं गुरुवार तथा कक्षा 11 वीं के लिये मंगलवार एवं शुक्रवार दिन नियत किया जा सकता है। विद्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगे। इसी प्रकार 5 अगस्त से कक्षा 9 वीं से 12 वीं तकए कक्षा 10वीं के लिये बुधवार एवं कक्षा 9वीं के लिये शनिवार नियत किया जा सकता है। विद्यालय 50 प्रतिशत के साथ ही चलेंगे। ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। विद्यायल प्रबंधनए विद्यार्थियों को इस रीति से विद्यालय में आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना अनुसार कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। संस्था प्रमुख विद्यालय की क्षमता अनुसार आवश्यक निर्णय लेंगे ताकि कोविड.19 हेतु विद्यालय नियत प्रोटोकाल का पालन हो सके। विद्यालय में प्रार्थना सभाए स्वीमिंग पूल इत्यादि सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान एकत्रित न हो इस बात की विशेष निगरानी रखी जायें। यदि विद्यायल द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो बसोंध्अन्य परिवहन वाहनों समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता से चलाई जायेगी और बसोंध्अन्य परिवहन वाहनों का एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइट के उपयोग से सैनिटाईजेशन सुनिश्चित किया जाये।
इसी प्रकार कक्षा 11 वी एवं कक्षा 12 वीं के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास भी 26 जुलाई से प्रारंभ होंगे। छात्रावासों में छात्रों के आगमन से पूर्व नियत कोविड.19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए आवश्यक तैयारियां की जाये एवं प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा। छात्रावास में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी का टीकाकरण अनिवार्य होगा। छात्रावास के सैनिटाईजेशन एवं बाथरूम इत्यादि की साफ.सफाई का विशेष ध्यान दिया जाये। विद्यालय छात्रावास को निर्धारित किये गये कैलेण्डर अनुसार खोले जाने के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण जिला आपदा प्रबंधन समिति में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन समिति तद अनुसार उक्त संस्थानों को प्रारंभ करने के बारे में अंतिम निर्णय लेगी। यदि जिला आपदा प्रबंधन समिति प्रस्ताव से भिन्न मत रखती है तो कलेक्टर द्वारा कारण दर्षित करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को अवगत कराया जायेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय.समय पर जारी किये गये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एसओपीध्गाईडलाईन का पालन अनिवार्य होगा। प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्टाफ का कोविड प्रतिरोधक टीकाकरण हो गया हाएे यदि स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा टीका नहीं लगवाया गया हो तो तुरंत टीका लगवाने हेतु निर्देशित किया जाये। पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। प्राचार्यध्छात्रावास अधीक्षक समय.समय पर छात्रों तथा स्टॉफ का रेण्डम कोविड 19 का कराये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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