अलीराजपुर, 27 जुलाई 2021 – म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेषानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर माननीय श्री अरूण कुमार वर्मा के मार्गदर्षन में जिला अलीराजपुर एवं तहसील जोबट के समस्त न्यायालयों मंे 11 सितंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा, जिसमें आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय तथा प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत बैंक, विद्युत, नगरपालिका के वसूली प्रकरणों व निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउन्स प्रीलिटिगेशन प्रकरण आदि का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जावेगा। इस लोक अदालत में आॅनलाईन माध्यम जैसे वीडियो काॅफ्रेंसिंग एवं ई-मेल आदि का प्रयोग करके भी समझौते द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा। यह एक सुअवसर है, जब पक्षकारगण अपने सभी आपराधिक व सिविल शमनीय प्रकरणों का आपसी समझौते से स्थाई व अंतिम निराकरण करवाते हैं। नेषनल लोक अदालत हेतु विद्युत, नगरपालिका के जलकर, सम्पत्तिकर के प्रकरणों में प्रावधानित छूट प्रदान की जावेगी, जिसका लाभ भी बडी संख्या में नागरिकों द्वारा उठाया जा सकता है। गत नेषनल लोक अदालत में भी संपूर्ण जिला अलीराजपुर में विभिन्न प्रकृति के प्रीलिटिगेषन सहित 257 प्रकरण निराकृत किये गये है। 11 सितंबर 2021 को नेषनल लोक अदालत हेतु और अधिक प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।