झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय झाबुआ, के तत्वाधान में जेल बंदियों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

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झाबुआ, 28 जुलाई 2021। दिनांक 27.07.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय झाबुआ, के तत्वाधान में जेल बंदियों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता जी के निर्देशानुसार जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुकेश कौशल जी द्वारा किया गया। शिविर को संबोधित करते हुये श्री कौशल जी ने जेल बंदियों के उनके कानूनी अधिकार, निःशुल्क सहायता, अंतरिम जमानत, पैरोल आदि के संबंध में कानूनी प्रावधान बताये गये। विधिक साक्षरता शिविर के पश्चात् श्री कौशल जी के द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया जिसमे भोजन शाला, महिला एवं पुरूष बैरिक एवं अन्य स्थानों का निरीक्षण किया बंदियों से न्यायालय पेशी, वकील पैरवी, भोजन, उपचार आदि के संबंध में आवश्यक पूछताछ की गई एवं बंदियों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया। उक्त शिविर में सहायक जेल अधीक्षक श्री चंदरलाल परमार उपस्थित रहें। आज दिनांक को ही न्याय सेवा सदन जिला न्यायालय झाबुआ में सोशल डिस्टेसिंग के साथ सूक्ष्म विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया गया। न्यायलय परिसर झाबुआ में आये हुये पक्षकारगण एवं आमजनों को शिविर के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता योजना, मध्यस्थता योजना, पीडि़त प्रतिकर योजना आदि की जानकारी दी गई व साथ यह भी बताया गया कि यदि न्यायालय द्वारा दण्डादेश जारी किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है व यदि स्वयं सक्षम न हो तो प्राधिकरण के माध्यम से भी निःशुल्क रूप से अपील किये जाने हेतु विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
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