धार 29 जुलाई 2021/ प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021 एतद द्वारा जारी किये गये है, इसके प्रमुख प्रावधान- यह नियम म.प्र. औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन नियम 2015 पर प्रभावशील होगा। इसके तहत अविकसित एवं विकसित औद्योगिक भूमि का आवंटन 99 वर्ष के लिये आॅनलाईन प्रक्रिया से खुली बोली के माध्यम से किया जावेगा। यदि नवीन इकाई द्वारा भू-भाटक एक मुश्त दस वर्षाे के लिये जमा किया जाता है तो आगामी 20 वर्षो के लिये भू-भाटक से मुिक्त होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की इकाईयों के लिये आवेदन शुल्क व निरस्तीकरण के विरूद्व अपील शुल्क 5 हजार रूपए एवं जीएसटी देय होगा। निरस्तीकरण से पूर्व जारी होने वाले 60 दिवसीय सूचना पत्र की समयसीमा घटाकर 30 दिन कर दी गई है। पट्टा निरस्तीकरण के विरूद्व प्रथम अपील संयुक्त संचालक उद्योग इंदौर के स्थान पर उद्योग आयुक्त भोपाल से की जावेगी। 5 एकड के न्यूनतम क्षेत्रफल पर कम से कम 5 औद्योगिक इकाईयों को अविकसित भूमि आवंटित कर निजी कलस्टर विकास/औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा ।