झाबुआ, 30 जुलाई 2021। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ माननीय श्री राजेश कुमार गुप्ता जी के मार्गदर्शन में जिला झाबुआ एवं तहसील पेटलावद तथा थांदला के समस्त न्यायालयों में 11 सितम्बर-2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण, चैक बाउंस मामले, भरण-पोषण, पारिवारिक विवाद के मामले, सिविल दावे, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, राजीनामा योग्य अपीले निराकरण हेतु खण्डपीठों के समक्ष रखी जावेगी जिला एवं तहसील न्यायालयों में राजीनामा सुलह-समझौते के आधार पर निराकृत होने वाले प्रकरणों की कोर्ट फीस पक्षकार को वापिस की जावेगी। ऐसे पक्षकार जो लोक अदालत में अपने मामलों को सुलह-समझौते एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण कराये उन्हें कोर्ट फीस वापिसी के साथ-साथ एक छायादार/फलदार पौधा वितरित किया जायेगा। गत नेशनल लोक अदालत में भी संपूर्ण झाबुआ जिले के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 190 प्रकरण का निराकृत एवं प्रीलिटिगेशन के मामलों में 301 प्रकरण निराकृत किये गये है। 11 सितम्बर-2021 को नेशनल लोक अदालत हेतु और अधिक प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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