रतलाम 03 अगस्त 2021/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत जिले में अधिसूचित की जाने वाली खरीफ फसलो की सूची राजपत्र में प्रकाशन हो चुकी है। तहसील स्तर पर कपास एवं जिला स्तर पर उड़द, मूंग एवं पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन एवं मक्का फसल को परिभाषित किया गया है।
कृषको हेतु मौसम खरीफ में प्रीमीयम दर अनाज, तिलहन एवं दलहनी फसलो के लिये बीमीत राशि का 2 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, कपास हेतु बीमीत राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हों, देय होगी। सोयाबीन फसल की प्रतिहैक्टेयर बीमा धन राशि 52000 रू. जिसकी 2 प्रतिशत प्रीमीयम राशि 1040 रू है। इसी क्रम में मक्का फसल की प्रतिहैक्टेयर बीमाधन 40000 रू. जिसकी बीमा प्रीमीयम 2 प्रतिशत राशि 600 रू है, अरहर फसल की प्रतिहैक्टेयर बीमाधन राशि 60000 है जिसकी बीमा प्रीमीयम 2 प्रतिशत राशि 1200 रू है
मूंग फसल की प्रतिहैक्टेयर बीमाधन राशि 40000 जिसकी बीमा प्रीमीयम 2 प्रतिशत राशि 800 रू. है। उडद फसल की प्रतिहैक्टेयर बीमाधन राशि 30000 जिसकी बीमा प्रीमीयम 2 प्रतिशत राशि 600 रू है तथा कपास फसल की प्रतिहैक्टेयर बीमाधन राशि 60000 जिसकी बीमा प्रीमीयम 5 प्रतिशत राशि 3000 रू है। फसल बीमा करने की अंतिम 9 अगस्त 21 है। भारत सरकार द्वारा खरीफ 2021 से सभी कृषको हेतु योजना को स्वैच्छिक/एैच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलो का बीमा नहीं करवाना चाहते है वे कृषक बीमांकन की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व तक सम्बन्धित बैंक से लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र में भरकर योजना से बाहर जा सकते है।
अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषको की फसलो का बीमा सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जावेगा। अऋणी कृषक/ओव्हरड्यू कृषक जिसका बैंक में बचत खाता है, अपनी अधिसूचित फसलो का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र – वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई डी, ड्राईविंग लायसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बुवाई प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत कर अपनी अधिसूचित फसलो का बीमा करवा सकते है । अधिक जानकारी के लिये क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क करें ।