धार 04 अगस्त 2021/ जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मध्यप्रदेष राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क) के अंतर्गत विभिन्न अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर सोहन काग पिता षंकरलाल ग्राम जाजमखेडी थाना मनावर को 8 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने उक्त अपराधी को आदेष दिए है कि वे आदेष प्राप्त होने के तत्काल पष्चात धार जिले की राजस्व सीमा व इस जिले की समीपवर्ती जिले इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन एवं अलिराजपुर की राजस्व सीमाओं से 8 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जिला दण्डाधिकारी धार के न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना वह इन क्षेत्रों में प्रवेष नही करेंगे।