धार 10 अगस्त 2021/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष अखिलेश जोशी, एस. विनीता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मागदर्शन में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं से संबंधित व कानून के प्रति जागरूकता हेतु ग्राम पंचायत भव, सुनारखेडी में मंगलवार को साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेश कौशल द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं- मध्यस्थता योजना, एसिड अटैक पीडिता को सहायता एवं नशा पीडितों के लिए विधिक सेवाए एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवायें आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने एसिड अटैक से पीडितों के लिए विधिक सेवा योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि पीडितों को म.प्र अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 को प्रतिकर राशि प्रदान की जाती तथा शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क ईलाज उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि एसिड हमले से पीडित का समाज में उचित रूप से पुर्नवास हो और वे सम्मान के साथ जीवन जीए। नशा पीडितों के लिए विधिक सेवाए एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवायें की जाकनारी देते हुए युवाओं को ड्रग एवं विशैले पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया तथा इनके उपयोग न किए जाने की समझाईश दी गई।
कार्यक्रम के अंत में 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की भी जानकारी दी गई व अपील की गई कि आगामी लोक अदालत में अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से करावें। शिविर में ग्राम पंचायत उप सरपंच सहित पंचायत सुनारखेडी के ग्रामीणजन उपस्थित थे।